Petrol-Diesel पर नई लिमिट: एक व्यक्ति को मिलेगा सिर्फ 50 लीटर फ्यूल, CG में सख्त निर्देश जारी
छत्तीसगढ़ (CG) में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिकों को नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब एक व्यक्ति को अधिकतम 50 लीटर फ्यूल ही दिया जाएगा।
यह कदम कथित तौर पर ईंधन की अनियमित खपत, जमाखोरी और आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया गया है। नए नियम के बाद अब किसी भी व्यक्ति को एक बार में तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं मिल सकेगा।
⛽ क्या बदलेगा नए नियम में?
- एक व्यक्ति को अधिकतम 50 लीटर पेट्रोल/डीजल
- पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त निगरानी के निर्देश
- बड़े पैमाने पर फ्यूल खरीदने पर रोक
- रिकॉर्ड और पहचान के आधार पर बिक्री की संभावना
📍 क्यों लिया गया फैसला?
सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन का मानना है कि कुछ जगहों पर फ्यूल की जमाखोरी और अनियंत्रित बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हुए यह सीमा लागू की गई है।
⚠️ लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
आम वाहन चालकों के लिए यह नियम ज्यादा असरदार नहीं होगा, लेकिन जो लोग ड्रम या बड़े कंटेनर में फ्यूल भरवाते हैं, उनके लिए यह नई चुनौती बन सकता है।













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