राहुल गांधी के आय से ज्यादा संपत्ति रखने पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश भी जारी कर दिया. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित करने का आदेश दे दिया है. जी हां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ED से जांच करवाने तक की मांग की गई है.

जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ED को भी यह आदेश दे दिए हैं कि वह इस मामले में अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई भी रिपोर्ट दाखिल न कीजिए. हालांकि इससे पहले इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ही दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आरोपों की पुष्टि करने के लिए आदेश भी जारी किए थे.

वहीं अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस पूरे मामले को लेकर बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्यवाही को अगले आदेश तक स्थगित रखने का भी आदेश दिया है वहीं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका को भी दायर कर दिया है जिसमें उन्होंने इस मामले की पूरी कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने तक की मांगती है.

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