पांच राज्यों- यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी खर्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ा दी है। मतलब जो उम्मीदवार चुनाव में उतर चुके हैं वे अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे.
आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं?
लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है।
वहीं, जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह 20 लाख था उसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है. पहले यह बढ़ोतरी साल 2014 और 2020 में थी।
खर्च बढ़ाने का सरकार का यह फैसला पोल पैनल की सिफारिश पर आधारित है। चुनाव आयोग ने लागत कारक और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और बाद में सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव मांगे थे, तब महंगाई दर और राजनीतिक दलों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.
इसके साथ ही चुनाव प्रचार के बदलते तरीकों को भी ध्यान में रखा गया है, जो धीरे-धीरे वर्चुअल मोड में बदल रहा है.
आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ही लागू होगी।